भारतीय संविधान के अनुच्छेद | Articles of India (Full List)

भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें 25 भागों (Parts) और 12 अनुसूचियों (Schedules) में 395 (उप-अनुच्छेदों को मिलाकर 448+) अनुच्छेद (Articles) हैं। इस लेख में, हम प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का संपूर्ण विवरण दे रहे हैं।

भारतीय संविधान के सभी अनुच्छेद की सूची

भाग 1: संघ और उसका राज्यक्षेत्र (अनुच्छेद 1-4)

अनुच्छेद विषयवस्तु (Description)
अनुच्छेद 1 इंडिया, अर्थात् भारत, राज्यों का एक संघ (Union of States) होगा।
अनुच्छेद 2 संसद को नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति।
अनुच्छेद 3 संसद को नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के नाम, सीमा बदलने की शक्ति।

भाग 2: नागरिकता (अनुच्छेद 5-11)

अनुच्छेद विषयवस्तु (Description)
अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति।

भाग 3: मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) (अनुच्छेद 12-35)

अनुच्छेद विषयवस्तु (Description)
अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार – कानून के समक्ष सभी को समानता।
अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक।
अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार (नौकरियों) में अवसर की समानता।
अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता (Untouchability) का अंत – इसे अपराध माना गया है।
अनुच्छेद 18 उपाधियों (Titles) का अंत (सेना और शिक्षा को छोड़कर)।
अनुच्छेद 19 नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता के अधिकार (भाषण, अभिव्यक्ति, संगठन, आदि)।
अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Life)
अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार – 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा (86वां संशोधन, 2002)।
अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार – मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु सुप्रीम कोर्ट में याचिका (Writ) का अधिकार।

📌 प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: "संविधान का हृदय और आत्मा" किसे कहा जाता है?
उत्तर: डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को "संविधान का हृदय और आत्मा" कहा था।

प्रश्न: जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है?
उत्तर: अनुच्छेद 21

प्रश्न: संपत्ति का अधिकार (Article 31) अब क्या है?
उत्तर: इसे 44वें संशोधन (1978) द्वारा मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300A के तहत एक 'कानूनी अधिकार' (Legal Right) बना दिया गया है।

भाग 4: राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत (DPSP) (अनुच्छेद 36-51)

ये सिद्धांत न्यायालयों द्वारा बाध्यकारी नहीं हैं, परंतु ये देश के शासन के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं।

अनुच्छेद विषयवस्तु (Description)
अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों की स्थापना और सशक्तिकरण।
अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) लागू करने का प्रयास।
अनुच्छेद 48A पर्यावरण, वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा और सुधार।
अनुच्छेद 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण (Separation)।
अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना (भारत की विदेश नीति का आधार)।

भाग 4A: मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties) (अनुच्छेद 51A)

इन्हें 42वें संशोधन (1976) द्वारा 'स्वर्ण सिंह समिति' की सिफारिश पर जोड़ा गया था। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं।

भाग 5: संघ (The Union) (अनुच्छेद 52-151)

अध्याय 1: कार्यपालिका (The Executive)

अनुच्छेद विषयवस्तु (Description)
अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा।
अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी।
अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव (निर्वाचक मंडल द्वारा)।
अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग (Impeachment) चलाने की प्रक्रिया।
अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।
अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का पदेन सभापति (Ex-officio Chairman) होगा।
अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान (Pardon) देने की शक्ति।
अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद (Council of Ministers), जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री (PM) होगा।
अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। मंत्रिपरिषद, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी।
अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी (Attorney-General for India)।

अध्याय 2: संसद (The Parliament)

अनुच्छेद विषयवस्तु (Description)
अनुच्छेद 79 संसद का निर्माण – राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर।
अनुच्छेद 80 राज्यसभा (Council of States) की संरचना।
अनुच्छेद 81 लोकसभा (House of the People) की संरचना।
अनुच्छेद 100 संसद की बैठक में कोरम (Quorum) – कुल सदस्यों का 1/10।
अनुच्छेद 108 संसद की संयुक्त बैठक (Joint Sitting) की प्रक्रिया।
अनुच्छेद 110 धन विधेयक (Money Bill) की परिभाषा। (लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम)।
अनुच्छेद 112 केंद्रीय बजट (Annual Financial Statement)।

अध्याय 3 & 4: राष्ट्रपति की शक्ति और न्यायपालिका

अनुच्छेद विषयवस्तु (Description)
अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश (Ordinance) जारी करने की शक्ति।
अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) की स्थापना और गठन।
अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट को 'अभिलेख न्यायालय' (Court of Record) होना (अवमानना के लिए दंड)।
अनुच्छेद 131 सुप्रीम कोर्ट का 'मूल अधिकार क्षेत्र' (Original Jurisdiction) (केंद्र-राज्य विवाद)।
अनुच्छेद 141 सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे।
अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से सलाह (Advisory) प्राप्त करने की शक्ति।
अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति।

भाग 6: राज्य (The State) (अनुच्छेद 152-237)

अनुच्छेद विषयवस्तु (Description)
अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल (Governor) होगा।
अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।
अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान (Pardon) देने की शक्ति।
अनुच्छेद 163 राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री (CM) होगा।
अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। मंत्रिपरिषद, राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी।
अनुच्छेद 169 संसद को किसी राज्य में विधान परिषद (Legislative Council) की स्थापना या समाप्ति करने की शक्ति।
अनुच्छेद 213 राज्यपाल की अध्यादेश (Ordinance) जारी करने की शक्ति।
अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय (High Courts) की व्यवस्था।
अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय (High Court) को रिट (Writ) जारी करने की शक्ति।

भाग 11: केंद्र-राज्य संबंध (अनुच्छेद 245-263)

अनुच्छेद विषयवस्तु (Description)
अनुच्छेद 246 शक्तियों का बंटवारा (7वीं अनुसूची) – संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
अनुच्छेद 248 अवशिष्ट शक्तियाँ (Residuary Powers) – जो किसी सूची में नहीं हैं, उन पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास।
अनुच्छेद 262 अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों का निपटारा।
अनुच्छेद 263 अंतर-राज्यीय परिषद (Inter-State Council) का गठन।

भाग 12, 14, 15: वित्त, सेवाएं और आयोग

अनुच्छेद विषयवस्तु (Description)
अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India)।
अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि (Contingency Fund of India)।
अनुच्छेद 279A GST परिषद (GST Council) का गठन।
अनुच्छेद 280 वित्त आयोग (Finance Commission) का गठन।
अनुच्छेद 300A संपत्ति का अधिकार (एक कानूनी अधिकार)।
अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं (All-India Services - IAS, IPS, IFS)।
अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग (UPSC & SPSC)।
अनुच्छेद 324 भारत का निर्वाचन आयोग (Election Commission of India)
अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार (Universal Adult Suffrage) – (18 वर्ष से अधिक आयु)।

भाग 17, 18, 20: राजभाषा, आपातकाल और संशोधन

अनुच्छेद विषयवस्तु (Description)
अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा (Official Language) हिंदी और लिपि देवनागरी होगी।
अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) – (युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह)।
अनुच्छेद 356 राज्य आपातकाल (राष्ट्रपति शासन) – (राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर)।
अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency)
अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन (Amendment) करने की संसद की शक्ति और प्रक्रिया।

भाग 21 & 22: विशेष प्रावधान और समापन

अनुच्छेद विषयवस्तु (Description)
अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर के संबंध में अस्थायी प्रावधान (अब निष्क्रिय)।
अनुच्छेद 371 (A-J) कुछ राज्यों (जैसे नागालैंड, असम, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक आदि) के लिए विशेष प्रावधान।
अनुच्छेद 393 संविधान का संक्षिप्त नाम – "भारत का संविधान"।
अनुच्छेद 395 'भारत सरकार अधिनियम 1935' और 'भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947' को निरस्त (Repeal) करना।

संविधान की 12 अनुसूचियाँ (12 Schedules of the Constitution)

अनुच्छेदों के अलावा, संविधान में 12 अनुसूचियाँ (Schedules) हैं जो विभिन्न प्रशासनिक विवरणों की सूची देती हैं।

अनुसूची विषयवस्तु
पहली अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची।
दूसरी अनुसूची प्रमुख अधिकारियों (राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीशों आदि) के वेतन और भत्ते।
तीसरी अनुसूची शपथ (Oaths) और प्रतिज्ञान के प्रारूप।
चौथी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों को सीटों का आवंटन।
पांचवीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण।
छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन।
सातवीं अनुसूची शक्तियों का बंटवारा: (1) संघ सूची, (2) राज्य सूची, (3) समवर्ती सूची।
आठवीं अनुसूची मान्यता प्राप्त 22 भाषाएँ।
नौवीं अनुसूची कुछ कानूनों और विनियमों का सत्यापन (भूमि सुधार से संबंधित)।
दसवीं अनुसूची दल-बदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law)। (52वां संशोधन, 1985)
ग्यारहवीं अनुसूची पंचायती राज की शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ। (73वां संशोधन, 1992)
बारहवीं अनुसूची नगर पालिकाओं (Municipalities) की शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ। (74वां संशोधन, 1992)

भारतीय संविधान की प्रस्तावना (Preamble)

"हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को:
न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक;
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता;
प्रतिष्ठा और अवसर की समता;
प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए;
दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई. को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।"

🔗 भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विस्तृत व्याख्या पढ़ें


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