भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें 25 भागों (Parts) और 12 अनुसूचियों (Schedules) में 395 (उप-अनुच्छेदों को मिलाकर 448+) अनुच्छेद (Articles) हैं। इस लेख में, हम प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का संपूर्ण विवरण दे रहे हैं।
भाग 1: संघ और उसका राज्यक्षेत्र (अनुच्छेद 1-4)
| अनुच्छेद |
विषयवस्तु (Description) |
| अनुच्छेद 1 |
इंडिया, अर्थात् भारत, राज्यों का एक संघ (Union of States) होगा। |
| अनुच्छेद 2 |
संसद को नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति। |
| अनुच्छेद 3 |
संसद को नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के नाम, सीमा बदलने की शक्ति। |
भाग 2: नागरिकता (अनुच्छेद 5-11)
| अनुच्छेद |
विषयवस्तु (Description) |
| अनुच्छेद 11 |
संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति। |
भाग 3: मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) (अनुच्छेद 12-35)
| अनुच्छेद |
विषयवस्तु (Description) |
| अनुच्छेद 14 |
समानता का अधिकार – कानून के समक्ष सभी को समानता। |
| अनुच्छेद 15 |
धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक। |
| अनुच्छेद 16 |
सार्वजनिक रोजगार (नौकरियों) में अवसर की समानता। |
| अनुच्छेद 17 |
अस्पृश्यता (Untouchability) का अंत – इसे अपराध माना गया है। |
| अनुच्छेद 18 |
उपाधियों (Titles) का अंत (सेना और शिक्षा को छोड़कर)। |
| अनुच्छेद 19 |
नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता के अधिकार (भाषण, अभिव्यक्ति, संगठन, आदि)। |
| अनुच्छेद 21 |
जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Life)। |
| अनुच्छेद 21A |
शिक्षा का अधिकार – 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा (86वां संशोधन, 2002)। |
| अनुच्छेद 32 |
संवैधानिक उपचारों का अधिकार – मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु सुप्रीम कोर्ट में याचिका (Writ) का अधिकार। |
📌 प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न: "संविधान का हृदय और आत्मा" किसे कहा जाता है?
उत्तर: डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को "संविधान का हृदय और आत्मा" कहा था।
प्रश्न: जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है?
उत्तर: अनुच्छेद 21
प्रश्न: संपत्ति का अधिकार (Article 31) अब क्या है?
उत्तर: इसे 44वें संशोधन (1978) द्वारा मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300A के तहत एक 'कानूनी अधिकार' (Legal Right) बना दिया गया है।
भाग 4: राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत (DPSP) (अनुच्छेद 36-51)
ये सिद्धांत न्यायालयों द्वारा बाध्यकारी नहीं हैं, परंतु ये देश के शासन के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं।
| अनुच्छेद |
विषयवस्तु (Description) |
| अनुच्छेद 40 |
ग्राम पंचायतों की स्थापना और सशक्तिकरण। |
| अनुच्छेद 44 |
समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) लागू करने का प्रयास। |
| अनुच्छेद 48A |
पर्यावरण, वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा और सुधार। |
| अनुच्छेद 50 |
न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण (Separation)। |
| अनुच्छेद 51 |
अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना (भारत की विदेश नीति का आधार)। |
भाग 4A: मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties) (अनुच्छेद 51A)
इन्हें 42वें संशोधन (1976) द्वारा 'स्वर्ण सिंह समिति' की सिफारिश पर जोड़ा गया था। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं।
भाग 5: संघ (The Union) (अनुच्छेद 52-151)
अध्याय 1: कार्यपालिका (The Executive)
| अनुच्छेद |
विषयवस्तु (Description) |
| अनुच्छेद 52 |
भारत का एक राष्ट्रपति होगा। |
| अनुच्छेद 53 |
संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। |
| अनुच्छेद 54 |
राष्ट्रपति का चुनाव (निर्वाचक मंडल द्वारा)। |
| अनुच्छेद 61 |
राष्ट्रपति पर महाभियोग (Impeachment) चलाने की प्रक्रिया। |
| अनुच्छेद 63 |
भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। |
| अनुच्छेद 64 |
उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का पदेन सभापति (Ex-officio Chairman) होगा। |
| अनुच्छेद 72 |
राष्ट्रपति की क्षमादान (Pardon) देने की शक्ति। |
| अनुच्छेद 74 |
राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद (Council of Ministers), जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री (PM) होगा। |
| अनुच्छेद 75 |
प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। मंत्रिपरिषद, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। |
| अनुच्छेद 76 |
भारत का महान्यायवादी (Attorney-General for India)। |
अध्याय 2: संसद (The Parliament)
| अनुच्छेद |
विषयवस्तु (Description) |
| अनुच्छेद 79 |
संसद का निर्माण – राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर। |
| अनुच्छेद 80 |
राज्यसभा (Council of States) की संरचना। |
| अनुच्छेद 81 |
लोकसभा (House of the People) की संरचना। |
| अनुच्छेद 100 |
संसद की बैठक में कोरम (Quorum) – कुल सदस्यों का 1/10। |
| अनुच्छेद 108 |
संसद की संयुक्त बैठक (Joint Sitting) की प्रक्रिया। |
| अनुच्छेद 110 |
धन विधेयक (Money Bill) की परिभाषा। (लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम)। |
| अनुच्छेद 112 |
केंद्रीय बजट (Annual Financial Statement)। |
अध्याय 3 & 4: राष्ट्रपति की शक्ति और न्यायपालिका
| अनुच्छेद |
विषयवस्तु (Description) |
| अनुच्छेद 123 |
राष्ट्रपति की अध्यादेश (Ordinance) जारी करने की शक्ति। |
| अनुच्छेद 124 |
उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) की स्थापना और गठन। |
| अनुच्छेद 129 |
सुप्रीम कोर्ट को 'अभिलेख न्यायालय' (Court of Record) होना (अवमानना के लिए दंड)। |
| अनुच्छेद 131 |
सुप्रीम कोर्ट का 'मूल अधिकार क्षेत्र' (Original Jurisdiction) (केंद्र-राज्य विवाद)। |
| अनुच्छेद 141 |
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे। |
| अनुच्छेद 143 |
राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से सलाह (Advisory) प्राप्त करने की शक्ति। |
| अनुच्छेद 148 |
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति। |
भाग 6: राज्य (The State) (अनुच्छेद 152-237)
| अनुच्छेद |
विषयवस्तु (Description) |
| अनुच्छेद 153 |
प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल (Governor) होगा। |
| अनुच्छेद 155 |
राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। |
| अनुच्छेद 161 |
राज्यपाल की क्षमादान (Pardon) देने की शक्ति। |
| अनुच्छेद 163 |
राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री (CM) होगा। |
| अनुच्छेद 164 |
मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। मंत्रिपरिषद, राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। |
| अनुच्छेद 169 |
संसद को किसी राज्य में विधान परिषद (Legislative Council) की स्थापना या समाप्ति करने की शक्ति। |
| अनुच्छेद 213 |
राज्यपाल की अध्यादेश (Ordinance) जारी करने की शक्ति। |
| अनुच्छेद 214 |
राज्यों के लिए उच्च न्यायालय (High Courts) की व्यवस्था। |
| अनुच्छेद 226 |
उच्च न्यायालय (High Court) को रिट (Writ) जारी करने की शक्ति। |
भाग 11: केंद्र-राज्य संबंध (अनुच्छेद 245-263)
| अनुच्छेद |
विषयवस्तु (Description) |
| अनुच्छेद 246 |
शक्तियों का बंटवारा (7वीं अनुसूची) – संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। |
| अनुच्छेद 248 |
अवशिष्ट शक्तियाँ (Residuary Powers) – जो किसी सूची में नहीं हैं, उन पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास। |
| अनुच्छेद 262 |
अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों का निपटारा। |
| अनुच्छेद 263 |
अंतर-राज्यीय परिषद (Inter-State Council) का गठन। |
भाग 12, 14, 15: वित्त, सेवाएं और आयोग
| अनुच्छेद |
विषयवस्तु (Description) |
| अनुच्छेद 266 |
भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India)। |
| अनुच्छेद 267 |
आकस्मिकता निधि (Contingency Fund of India)। |
| अनुच्छेद 279A |
GST परिषद (GST Council) का गठन। |
| अनुच्छेद 280 |
वित्त आयोग (Finance Commission) का गठन। |
| अनुच्छेद 300A |
संपत्ति का अधिकार (एक कानूनी अधिकार)। |
| अनुच्छेद 312 |
अखिल भारतीय सेवाएं (All-India Services - IAS, IPS, IFS)। |
| अनुच्छेद 315 |
संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग (UPSC & SPSC)। |
| अनुच्छेद 324 |
भारत का निर्वाचन आयोग (Election Commission of India)। |
| अनुच्छेद 326 |
वयस्क मताधिकार (Universal Adult Suffrage) – (18 वर्ष से अधिक आयु)। |
भाग 17, 18, 20: राजभाषा, आपातकाल और संशोधन
| अनुच्छेद |
विषयवस्तु (Description) |
| अनुच्छेद 343 |
संघ की राजभाषा (Official Language) हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। |
| अनुच्छेद 352 |
राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) – (युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह)। |
| अनुच्छेद 356 |
राज्य आपातकाल (राष्ट्रपति शासन) – (राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर)। |
| अनुच्छेद 360 |
वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency)। |
| अनुच्छेद 368 |
संविधान में संशोधन (Amendment) करने की संसद की शक्ति और प्रक्रिया। |
भाग 21 & 22: विशेष प्रावधान और समापन
| अनुच्छेद |
विषयवस्तु (Description) |
| अनुच्छेद 370 |
जम्मू और कश्मीर के संबंध में अस्थायी प्रावधान (अब निष्क्रिय)। |
| अनुच्छेद 371 (A-J) |
कुछ राज्यों (जैसे नागालैंड, असम, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक आदि) के लिए विशेष प्रावधान। |
| अनुच्छेद 393 |
संविधान का संक्षिप्त नाम – "भारत का संविधान"। |
| अनुच्छेद 395 |
'भारत सरकार अधिनियम 1935' और 'भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947' को निरस्त (Repeal) करना। |
संविधान की 12 अनुसूचियाँ (12 Schedules of the Constitution)
अनुच्छेदों के अलावा, संविधान में 12 अनुसूचियाँ (Schedules) हैं जो विभिन्न प्रशासनिक विवरणों की सूची देती हैं।
| अनुसूची |
विषयवस्तु |
| पहली अनुसूची |
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची। |
| दूसरी अनुसूची |
प्रमुख अधिकारियों (राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीशों आदि) के वेतन और भत्ते। |
| तीसरी अनुसूची |
शपथ (Oaths) और प्रतिज्ञान के प्रारूप। |
| चौथी अनुसूची |
राज्यसभा में राज्यों को सीटों का आवंटन। |
| पांचवीं अनुसूची |
अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण। |
| छठी अनुसूची |
असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। |
| सातवीं अनुसूची |
शक्तियों का बंटवारा: (1) संघ सूची, (2) राज्य सूची, (3) समवर्ती सूची। |
| आठवीं अनुसूची |
मान्यता प्राप्त 22 भाषाएँ। |
| नौवीं अनुसूची |
कुछ कानूनों और विनियमों का सत्यापन (भूमि सुधार से संबंधित)। |
| दसवीं अनुसूची |
दल-बदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law)। (52वां संशोधन, 1985) |
| ग्यारहवीं अनुसूची |
पंचायती राज की शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ। (73वां संशोधन, 1992) |
| बारहवीं अनुसूची |
नगर पालिकाओं (Municipalities) की शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ। (74वां संशोधन, 1992) |
भारतीय संविधान की प्रस्तावना (Preamble)
"हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को:
न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक;
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता;
प्रतिष्ठा और अवसर की समता;
प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए;
दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई. को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।"
🔗 भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विस्तृत व्याख्या पढ़ें
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